लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दो वर्ष का कारावास
सिविल जज (जू.डि)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में कार चालक को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आतिश खड़का निवासी श्यामपुर ने 4 अप्रैल 2012 को कोतवाली ऋषिकेश में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आतिश ने बताया था कि 3 अप्रैल 2012 को उसके चाचा महेश कुमार खड़का अपने एक अन्य साथी के साथ अपनी बाइक पर ऋषिकेश से श्यामपुर आ रहे थे। महेश जल संस्थान श्यामपुर में कार्यरत थे जो विभागीय कार्य के चलते ऋषिकेश गए थे।
गीता नगर स्टेट बैंक के सामने विपरीत दिशा से आ रही एक बिना नंबर प्लेट की कार ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में उसके चाचा महेश कुमार खड़का व उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें उपचार के लिए जौलीग्रांट अस्पताल भर्ती कराया गया था। पुलिस जांच में वाहन चालक की पहचान विपिन अग्रवाल निवासी फरीदपुर, साहूकारा बरेली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई थी।
मामले में पुलिस ने 16 मई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिविल जज (जू.डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया। अभियुक्त विपिन अग्रवाल को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।