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वाहन चालक को एक साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

द्वाराहाट(अल्मोड़ा)। जालली भटकोट में वाहन की टक्कर से हुई मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार ने दोषी चालक स्थानीय निवासी गंभीर सिंह को एक साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में उसे 10 महीने की सजा और 1400 रुपये जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2019 में जालली भटकोट के पास एक वाहन की टक्कर में महरा टाना, जमोली, अल्मोड़ा निवासी गोविंद सिंह की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति श्याम सुंदर पंत घायल हो गए। मृतक के बेटे किशोर मेहरा ने चालक गंभीर सिंह पर नशे में वाहन संचालन करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 279 के तहत उसे 10 माह कारावास और 1400 रुपये जुर्माने की सजा भी हुई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए

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