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सहस्त्रताल ट्रैक हादसे मामले में ट्रैकिंग एजेंसी पर मुकदमा, व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पाबंदी

सहस्त्रताल ट्रैक हादसे में हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी के मालिक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज है। इसी एजेंसी के माध्यम से कर्नाटक का 22 सदस्यीय दल सिल्ला-कुश कल्याण-सहस्त्रताल ट्रैक पर गया था, जहां ठंड लगने से दल में शामिल नौ ट्रैकरों की मौत हो गई थी। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनेरी कोतवाली प्रमोद उनियाल ने बताया, ट्रैकिंग दल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रैकर्स शामिल थे। जिनका मेडिकल नहीं कराया गया। बुजुर्ग व्यक्तियों से कुश कल्याण जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर आवागमन कराना उचित नहीं था। एजेंसी ने ट्रैकर्स के साथ भेजे गाइड्स को ट्रैकिंग संबंधी आवश्यक उपकरण व संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए थे। बताया, कंपनी की लापरवाही के चलते नौ लोगों की जान गई है। एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया, ट्रैकिंग एजेंसी के मालिक रघुवीर सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है।

हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी की व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी
वहीं, सहस्रताल ट्रैकिंग हादसे से जुड़ी हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी की व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इसके जारी कर दिए हैं।

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