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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए दो-दो झटके

नई दिल्‍ली। शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से दो-दो झटके लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक दिल्ली में राउज एवेन्यू कार्यालय खाली करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे  अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आम आदमी पार्टी के लिए अंतिम विस्तार होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको अवैध कब्जा माना हुआ है और ख़ाली कराने को कहा हैके विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को भूखंड आवंटित किया गया था, लेकिन आप ने यहां अपना कार्यालय बना लिया।

इसके अतिरिक्‍त, टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार से नाराज है। कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती, तो हम दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के सामने झूठे बयान क्यों दिए गए? पानी हिमाचल से आ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी के नुकसान के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।

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