पुलिस थाना घाटीगांव का मामला दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत, वकील ने कहा-घटना के समय पीड़िता शादीशुदा और आरोपी की आयु 16 साल थी
युवक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाने वाली शादीशुदा महिला की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। दुष्कर्म के आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट मोहित भदौरिया ने कहा – पीड़िता द्वारा एफआईआर में लिखाए गए तथ्य को सही माने तो सबसे पहले 22 जुलाई 2016 को आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे।
ये क्रम 20 जुलाई 2024 तक जारी रहा। खास बात ये है कि सबसे पहली बार जब संबंध बने, उस समय आरोपी मात्र 16 साल का था और पीड़िता की आयु 27 साल थी। पीड़िता उस समय भी शादीशुदा थी। हकीकात में पीड़िता ने नाबालिग का शोषण किया था, के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। पीड़िता ने अभी तक पति से तलाक भी नहीं लिया है। ऐसे में पीड़िता की शिकायत तथ्यों से परे है। इस पर कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
दरअसल, 22 जुलाई 2024 को पुलिस थाना घाटीगांव में दो बच्चों की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर युवक ने आठ साल तक शारीरिक संबंध बनाए। पति काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। आरोपी अक्सर घर पर आता था और जल्द से जल्द शादी करने की बात कहकर दुष्कर्म करता रहा। 22 जुलाई को पीड़िता घर के बाहर खड़ी थी, तभी आरोपी वहां आया। पीड़िता ने जब शादी करने की बात कही तो आरोपी ने इनकार करते हुए जातिसूचक गालियां दीं।
23 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि शादीशुदा महिला , तलाक देने के बाद या फिर पति की मृत्यु अपरांत ही दूसरी शादी कर सकती है। ऐसे में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप झूठा है। पीड़िता ने आठ साल से हो रहे कथित अपराध को लेकर अब एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इस देरी के पीछे कोई तथ्य पेश नहीं किए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को राहत प्रदान की। एडवोकेट भदौरिया ने बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी, पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय में बयान दर्ज कराने जाएगा।