कोलकाता रेप-मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिए ये निर्देश
नई दिल्ली। कोलकाता रेप-मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में 9 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई और आंदोलनरत डॉक्टरों को भी निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
बताते चलें कि इस मामले पर SC में 5 सितंबर की सुनवाई होनी थी। हालांकि सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के नहीं बैठने पर सुनवाई टल गई थी। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने आवेदन अदालत में एक आवेदन दिया था।
आवेदन में केंद्र सरकार ने कहा था कि SC के आदेश से आरजी कर हॉस्पिटल की सुरक्षा CISF कर रही है। हालांकि उनके रहने की व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की है। हर दिन लंबा सफर कर पहुंचते हैं। महिला CISF के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार का असहयोग का रवैया है।
इस मामले में सोमवार को SC ने निर्देश दिया कि आरजी कर हॉस्पिटल एवं कॉलेज की सुरक्षा कर रही CISF को सुविधा मिले। अदालत ने पोस्टमार्टम/ एफआईआर में देर पर पुलिस पर सवाल उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने डेड बॉडी का चालान नहीं देने पर भी सवाल उठाई। सीबीआई से नई रिपोर्ट मांगी। अस्पताल डॉक्टरों से कल यानी 10 सितंबर के शाम 5 तक काम पर लौटने कहा। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
