सौरभ शर्मा-चेतन गौर के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस
ग्वालियर प्रवर्तन निदेशालय ने आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर के खिलाफ दर्ज कर ली है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। इसका आधारन लोकायुक्त की एफआईआर और बेहिसाब संपत्ति जब्त होने को बनाया गया है। दूसरी और केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय ने भोपाल में मेंडोरी के जंगल में कार से गोल्ड-कैश मिलने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस गोल्ड के विदेश से आयात किए जाने की आशंका के मद्देनजर डीआरआई आयकर विभाग के पैरलल जांच करेगा। इस संबंध में निदेशालय के अधिकारी एक होटल और स्कूल से जुडे निवेश की भी जांच कर रहे है।
19 दिसंबर को लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापों में सौरभ शर्मा के ठिकानों से 235 किलो चांदी सहित कुल 8 करोड की नकदी और आभूषण मिले है। वहीं आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगह में 19 दिसंबर की देर रात एक कार से 52 किलो सोना मिला। 11 करोड रुपए कैश भी बरामद हुए। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत करीब 40 करोड 47 लाख रुपए आंकी गई है। कार का मालिक चेतन सिंह गौर सौरभ का करीबी है। सोरभ जल्द ही शाहपुरा के बी सेक्टर में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाला था। चेतन स्कूल की समिति में सचिव है जबकि चेयरपर्सन सौरभी की मां और डायरेक्टर पत्नी है।