पहले तो शादी करने का दिया झांसा, फिर किया ऐसा घिनौना काम, आरोपी का बेटा भी देता था साथ
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान साहिबाबाद के अर्थला की पीर कॉलोनी निवासी साकिब खान (25) और उसके पिता अनीस अहमद (52) के रूप में हुई है, जिन्हें डीएलएफ कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया।
ट्रांस-हिंडन के पुलिस उपायुक्त निमिष पाटिल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान शाकिब ने खुलासा किया कि उसने महिला को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने बताया कि बाद में जब महिला ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया, तो उसने इनकार कर दिया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम क्या है?
यह अधिनियम धर्म परिवर्तन को बिना स्वीकृति या धोखे से करने के खिलाफ है। इसके तहत धर्म परिवर्तन को कानूनी तरीके से नियंत्रित किया जाता है और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने पर सजा का प्रावधान है।
क्या इस मामले में आरोपी ने महिला से शादी करने से मना किया था?
हां, आरोपी साकिब खान ने महिला से शादी करने से मना कर दिया था और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी।
साकिब खान और उसके पिता को किस समय गिरफ्तार किया गया था?
दोनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे महिला को डरा-धमका कर शालीमार गार्डन थाने में दर्ज मामला वापस लेने के लिए उसके घर जा रहे थे।
क्या पुलिस ने इस मामले में कौन-कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया है?
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।