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कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 32,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को मिली राहत, नियुक्तियाँ हुई बहाल Written by: Manisha Kumari Pandey

कलकत्ता हाईकोर्ट 32000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ बहाल कर दी है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं साबित न होने के कारण पिछले आदेश को पलट दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी में भी इस फैसले पर खुशी व्यक्त की है।
बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट (Calctta High Court) ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक स्कूल शिक्षक भर्ती 2014 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्राइमरी स्कूलों के 32000 शिक्षकों को राहक्रवर्ती की डिवीजन बेंच ने पलट दिया है।

कोर्ट का यह फैसला पर इस दावे पर आधारित है 32000  प्राइमरी टीचर की भर्ती के दौरान कोई एटीट्यूड टेस्ट नहीं किया गया था। हालांकि सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। वे पिछले 9 सालों से अच्छी सर्विस दे रहे हैं।  इस मामले को लेकर बंगाल के उच्च शिक्षा में मंत्री ब्रत्य वासु ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि, “हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया गया है। 32000 प्राइमरी टीचरों की नौकरी पूरी तरीके से अब सुरक्षित है। सच्चाई की जीत हुई।”

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