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केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का CBI को नोटिस 7 दिन में जवाब मांगा, शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा था

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार (2 जुलाई) को CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

केजरीवाल की ओर से सोमवार (1 जुलाई) को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए CBI की रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

CBI केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इस मामले में CBI ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली CM शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ में बंद हैं।

कोर्ट रूम में केजरीवाल की तरफ से ये दलीलें दीं गईं…

  • पहला पॉइंट, गिरफ्तारी की जरूरत है। CBI का मुझे जून में गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उनकी FIR अगस्त 2022 की है। फिर अप्रैल 2023 में बुलाया गया। 9 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ।
  • 2022 की FIR पर अप्रैल 2023 में पूछताछ हुई, फिर उन्हें जून 2024 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की कोई जल्दी या जरूरत नहीं थी। गिरफ्तारी में कुछ कारण, कुछ आधार भी बताए जाने चाहिए। वे पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।
  • जमानत याचिका दायर की गई या नहीं, इस पर कहा गया, हम दायर कर सकते हैं। हम जमानत के हकदार हैं। हम याचिका दायर करेंगे, लेकिन अभी तक हमने इसे दायर नहीं किया है।

केजरीवाल के खिलाफ ED-CBI के अलग-अलग मामले
केजरीवाल पर दो मामले दर्ज हैं। पहला ED का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा CBI का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया।

यह केस दिल्ली LG वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग-अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग-अलग हुई है। ED केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई को खत्म हो रही है।

पिछली सुनवाई में बिगड़ गई थी केजरीवाल की तबीयत 26 जून को CBI ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर CBI के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।

केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे
CBI केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ED इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे। इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लाना चाहते हैं।

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