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हिमाचल कैबिनेट बैठक 1500 नौकरियों को मंजूरी, MSP में बढ़ोतरी समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राजधानी शिमला स्थित सचिवालय में शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को हिमाचल कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सु​क्खू सरकार ने किसानों, स्वास्थ्य, युवाओं, कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राज्य में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव से पहले सरकार ने नौकरी का भी पिटारा खोला है।

बता दें कि राज्य में पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी चल रही है और जल्द ही आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले यह कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है। वहीं बैठक में लिए गए इन सभी फैसलों को पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले काफी अहम माना जा रहा है।

सुक्खू कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वूपर्ण फैसले

  • पुलिस विभाग में 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर इन्हें भरने की मंजूरी।
  • वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय। जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।
  • वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय। इसके अतिरिक्त, विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) नियुक्त करने का भी निर्णय।
  • नए चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी मेम्बर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति।
  • हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पाद‌कों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय। जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदण्ड पूरे कर लिए हैं।
  • युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 01 मई, 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय।
  • फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगमे बनाने को मंजूरी। नए प्रावधानों का उद्देश्य व्यापार में सुगमता, आवासीय भवन मालिकों को लाभ पहुंचाना और अग्नि सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है।
  • सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मण्डलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय।
  • प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक का एमएसपी 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय ।

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