Fri. Sep 4th, 2026

ग्वालियर में सड़कों की बदहाली…हाईकोर्ट की अफसरों को सख्त फटकार कहा-अपनी नाकामी का बोझ अदालत पर न डालें, ठेकेदारों को भुगतान से पहले काम जांचें

ग्वालियर की बदहाल सड़कों और बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें। निगम द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मत के अनुमानित खर्च की सूची पेश किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर फैसले के लिए हाईकोर्ट की आड़ लेना उचित नहीं है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गड्ढे कैसे भरने हैं, किस एजेंसी से काम कराना है और सड़क की मरम्मत कैसे करनी है, यह तय करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। अदालत अधिकारियों की ढाल बनने के लिए नहीं है।

116 सड़कों पर पैचवर्क को मंजूरी

हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय वकीलों के कमीशन और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने शहर की सड़कों की जांच शुरू कर दी है। विक्की फैक्ट्री से झांसी रोड, चेतकपुरी से सिंधिया महल गेट और एजी ऑफिस पुल तक नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSV) से सड़कों की स्कैनिंग की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed