चिरंजीवी योजना में पेमेंट बेस रजिस्ट्रेशन से 1.61 लाख परिवार वंचित, 5 परिवारों को जोड़ने पर कार्मिक को मिलेगी 500 रु. प्रोत्साहन राशि
चूरू चिकित्सा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रहे परिवारों को योजना से जाेड़ने एवं लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत जिले के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जा सकें और अधिक से अधिक परिवारों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिलाया जा सकें।
चूरू जिले में पेमेंट बेस रजिस्ट्रेशन में 161965 परिवार वंचित हैं, जबकि 21388 ही योजना से जुड़े हैं। पेमेंट बेस रजिस्ट्रेशन में प्रत्येक परिवार को 850 रुपए की प्रीमियम राशि एक साल के लिए जमा करानी होगी। योजना में आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी के अभाव में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे परिवारों को योजना से जाेड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार इस अभियान में फील्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे विभिन्न कार्मिक जैसे आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायतकर्मी एवं अन्य विभाग के कार्मिक इत्यादि भाग ले सकेंगे।
अभियान के अंतर्गत फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता एवं अन्य सरकारी विभाग के कार्मिक संबधित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे लोगों का सर्वे कर वंचित परिवारों को योजना से जाेड़ने के लिए नजदीकी ई-मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जहां योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 850 रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
पाेर्टल पर आईडी दर्ज करानी होगी, खाते में आएगी राशि
पात्र परिवारों के रजिस्ट्रेशन के साथ फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता को स्वयं का जनआधार संख्या एवं एम्पलॉयी आईडी संख्या की जानकारी ईमित्र केन्द्र पर पोर्टल में दर्ज करानी होगी। प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबधित के बैंक खाते में किया जा सके। भुगतान सफल रजिस्ट्रेशन के 30 दिवस की अवधि के बाद राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाएगा।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ. देवकरण गुरावा ने बताया कि संबधित कार्यकर्ता को प्रति 5 परिवार रजिस्ट्रेशन करवाने पर 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा। पांच से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 100 रुपए प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान जनआधार के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। उक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान 15 दिसंबर 2021 से किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन पर प्रभावी होगा।