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बकाएदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी नगर पालिका

नगर पालिका प्रशासन क्षेत्र अंतर्गत भवन कर और दुकान का किराया नहीं चुकाने वाले बकायेदारों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का निर्णय गुरुवार को नगर पालिका की कर समिति की बैठक में लिया गया। कर समिति के अध्यक्ष शम्मी प्रकाश ने बताया कि समय पर दुकान का किराया नहीं देने वाले सभी दुकानदारों की आरसी काटी जाएगी। जिन भवन स्वामियों पर दस हजार से अधिक का भवन कर बकाया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका सभागार में गुरुवार को संपन्न हुई कर समिति की बैठक में नगर पालिका की आय बढ़ाने के स्रोतों पर चर्चा की गई। इस दौरान भवन कर और नगर पालिका की दुकानों के किराया वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का नौ लाख रुपये भवन कर बकाया है। जबकि पालिका की दुकानों से मिलने वाला किराया विलंब शुल्क समेत 20 लाख रुपये बकाया है। कर समिति के अध्यक्ष ने सभी बकायेदारों की आरसी काटने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश कर निरीक्षक को दिए। उन्होंने कहा कि सभी बकायेदारों को कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं, बावजूद इसके बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। बैठक में लंबे समय से लंबित चले आ रहे व्यावसायिक करों की सुनवाई के लिए तिथियां आवंटित की गईं। पालिका प्रशासन की आय बढ़ाने के लिए खाली पड़ी जमीन पर दस नई दुकानें बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके साथ ही पालिका आवास पर व्यायवासिक भवन के लिए विश्व बैंक और एमडीडीए को प्रस्ताव भेजा गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुवांठा, अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन, कर निरीक्षक मोहित पाठक, कर समिति के सदस्य अंकित जोशी, बिशन राणा समेत सभी कर वसूली कर्मचारी मौजूद रहे।

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