व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी
वाणिज्य कर विभाग की ओर से नगर क्षेत्र के व्यापारियों के साथ जीएसटी पंजीकरण को लेकर कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में व्यापारियों को अधिकारियों ने पंजीकरण से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई।
उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार व्यापारियों के साथ विकासनगर के एक होटल में कार्यशाला आयोजित की गयी। बैठक में नवनिर्वचित अध्यक्ष संजय गुप्ता ने अधिकारियों से जीएसटी पंजीकरण अनिवार्यता के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि बीस लाख से अधिक व्यापार करने वालों के लिए जीएसटी अनिवार्य है। जबकि उससे कम वालों के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि बीस लाख से कम व्यापार करने वाले जीएसटी पंजीकरण कराते हैं तो उन्हे बैंक ऋण लेने में सुविधा मिलती है। दूसरा एक्सीडेंटल केस में व्यापारी के परिजनों को पांच लाख जीएसटी व पांच लाख रुपये सीएसटी की ओर से दुर्घटना बीमा दिया जाता हे। जिसका लाभ व्यापारी परिवार को मिल सकता है। जीएसटी पंजीकरण में सुविधा देने, अनावश्यक रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न न करने, व्यापार मंडल के माध्यम से व्यापारियों के साथ जो भी समस्या हो उसका निर्धारकण करने आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक सहायक आयुक्त राज्य कर पुष्पेंद्र चौधरी, राज्य कर अधिकारी यतीश सेमवाल, राज्य कर अधिकारी सीएस धपवाल, रविंद्र सैनी, निर्मल नेगी, अजय मैखुरी, कावेरी शर्मा, व्यापार मंडल के जिला महामंत्री अनिल जैन, व्यापार मंडल के महामंत्री भारत कालरा, अमिताभ कुमार, रोहित गुप्ता, हिमकर गुप्ता, सचिन डंग, अमरजीत सिंह राजू व मनोज अग्रवाल आदि मौजूद रहे।