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त्योहारों-चुनावों के लिए सरकार ने ढील बढ़ाई बाजार अब रात तक खुलेंगे, चुनावी रैलियों में ज्यादा भीड़ की भी छूट; धार्मिक स्थलों पर नहीं लगेंगे मेले,

उपचुनाव की बढ़ती गतिविधियां, सभाएं और रैलियों के साथ धार्मिक आयोजन व त्योहारों को देखते हुए गृह विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल की गाइड लाइन को संशोधित कर दिया है। अब शर्तों के साथ बड़ी राजनीतिक सभाएं व रैली हो सकेंगी। नवरात्र में सभी माता मंदिर खुले रहेंगे। विभाग ने बाजारों को रात 8 बजे तक ही खुले रखने का प्रतिबंध भी हटा दिया है।

यह संशोधित व्यवस्था प्रदेश में शुक्रवार से लागू हो जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं रहेगी। बड़ी राजनीतिक रैली, कोई अन्य आयोजन होता है तो आयोजक को कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी भी करानी होगी और समाप्ति के 48 घंटों के भीतर उसे जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।

भोपाल में रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग की जांच करेगी टीम
राजधानी के विभिन्न बाजार और दुकानें अब रात दस बजे तक खुल सकेंगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक दुकानाें पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्यता का पालन आवश्यक है। प्रतिष्ठान संचालक इसका ध्यान रखेंगे कि भीड़ न हो। इसके अलावा बीच-बीच में चैकिंग भी की जाएगी। अब तक रात आठ बजे बाजार बंद हो जाते थे।
{भोपाल के प्रमुख बाजारों में गुरुवार देर रात तक रौनक रही। ऐसा लगा मानो, लॉकडाउन से पहले वाले दिन लौट आए हों।

बड़े आयोजन कर रहे हैं तो ये चार बातें याद रखें
1. खुले मैदान में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या खेलकूद जैसे कोई भी आयोजन होते हैं तो फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रखनी होगी।
2. सौ लोगों से अधिक संख्या होने पर जिला प्रशासन की अनुमति लगेगी। लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान एवं संभावित संख्या भी बतानी होगी।
3. यदि बिना अनुमति के 100 से अधिक लोगों का जनसमूह एकत्रित होता है तो इसे शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
4. धार्मिक स्थलों पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। इसकी व्यवस्था मंदिर समितियों को करनी होगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमाें में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे, एसओपी जारी
नई दिल्ली| 
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गुरुवार काे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एसओपी जारी कर दिया है। काेई भी कल्चरल इवेंट कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा। अगर इवेंट किसी हॉल में हो रहा है तो उसमें बैठने की क्षमता से 50% लोग शामिल हो सकेंगे। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। आयोजकों, क्रू मेंबर्स, आर्टिस्ट सभी को शो के 7 दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। सभी कलाकार घर से ही कॉस्ट्यूम पहनकर आएं।

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