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समय पर सूचना न देने पर लोक सूचना अधिकारी पर दस हजार का जुर्माना

आरटीआई के तहत तय समयसीमा में आरटीआई का जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिला विकास प्राधिकरण प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने लोक सूचना अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए जुर्माने की राशि एकमुश्त जमा करने के निर्देश दिए।

छात्रावास मोहल्ला कोटद्वार रोड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता हरीश चंद्र शाह ने बीते 20 जुलाई 2022 को जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी से कोटद्वार रोड पर निर्माणाधीन एक भवन के नक्शा प्लान की प्रमाणित प्रति के संबंध में सूचना मांगी थी। जिला विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी ने आरटीआई कार्यकर्ता को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में सितंबर 2022 को शिकायत की थी।

मामले में आयोग ने 17 नवंबर 2022 को सुनवाई की। सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी ने एक सप्ताह में सूचना उपलब्ध कराने की बात आयोग से कही थी। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2022 को हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने सूचना को भ्रामक बताया और असंतुष्टता जताई। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने मामले की तीसरी सुनवाई बीते छह जनवरी को की।

इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त सिंह ने जिला विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी सहायक अभियंता संदीप रावत की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उन पर सूचना देने में लापरवाही बरतने पर 10 हजार जुर्माना लगाया और जुर्माने की संपूर्ण राशि एकमुश्त जमा करने के निर्देश दिए। आयुक्त अर्जुन सिंह ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव को आयोग के आदेश के अनुपालन की आख्या अगली सुनवाई 20 फरवरी से पहले उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

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