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केजरीवाल बोले- ED का समन गैरकानूनी एजेंसी से कहा- 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में ED के बार-बार समन भेजे जाने पर सोमवार (4 मार्च) को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ED का समन गैरकानूनी है, पर वे फिर भी जवाब देने को तैयार हैं। केजरीवाल ने एजेंसी से कहा- मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाऊंगा।

ED ने शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे हैं। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्हें आठवां समन 27 फरवरी को भेजा गया था और 4 मार्च को पेश होने को बुलाया गया। इससे पहले 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को भी उन्हें समन भेज गया था।

केजरीवाल जब 26 फरवरी को ED के सामने पेश नहीं हुए थे, तब आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था- मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ED को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम I.N.D.I. अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए।

कोर्ट में 16 मार्च को समन पर सुनवाई
वहीं, ED ने लगातार समन के बावजूद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 14 फरवरी को केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं।

तब केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई 16 मार्च को करेंगे। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश होंगे।

ED को गिरफ्तारी का अधिकार
CM केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ED उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ED समय दे सकती है। फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। PMLA में नोटिस की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है।

अगर CM केजरीवाल आगे भी पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं।

वहीं, केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ED को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकता है।

I.N.D.I.A की सदस्य AAP और कांग्रेस के बीच शुक्रवार (23 फरवरी) को राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है। दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा, चंडीगढ़ की लोकसभा सीटों के बंटवारे पर दोनों पार्टियां ने हाथ मिलाया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के लिए दोनों पार्टियों ने 4-3 का फॉर्मूला निकाला है।

पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी (AAP) अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अंदरूनी तौर पर AAP ने पूरी तैयारी कर ली है। 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। किसी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प भी रखे गए हैं।

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