आरटीई के तहत विद्यार्थियों से फीस ली तो स्कूल होंगे ब्लैकलिस्ट
चंपावत। आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क वसूला गया तो संबंधित निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर चेतावनी के बाद भी किसी शिक्षण संस्थान की शिकायत मिली तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग को अभिभावकों की ओर से फीस वृद्धि और अन्य शुल्क वसूलने को लेकर लगातार मौखिक शिकायतें मिल रही हैं। विभाग ने अभिभावकों से लिखित में शिकायत देने को कहा है ताकि संबंधित निजी विद्यालय के खिलाफ शिकायत के आधार पर जांच कराकर कार्रवाई की जा सके। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर एनओसी रद्द की जाएगी। सीईओ मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों के लिए सरकार की ओर से निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। यदि निजी संस्थान आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन से लेकर कैपिटेशन शुल्क आदि लेगा तो ऐसे संस्थान को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। आरटीई के बच्चों से किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता है।