सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना:गहलोत ने दी नगरीय क्षेत्रों में राहत; अलाभकारी संस्थाओं को विकास शुल्क व बीएसयूपी शेल्टर फंड राशि से भी छूट

जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत प्रदेश में पात्र अलाभकारी संस्थाओं को उनके कार्यों एवं विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर विकास शुल्क एवं बीएसयूपी (बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर) शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त रखने की मंजूरी दी है। गहलोत के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 लागू की है। इस योजना के तहत बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिक्षावृत्ति तथा नशा करने वाले व्यक्तियों, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर एवं वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं को विभिन्न सुविधाएं, रियायत एवं छूट दी जा रही हैं।
इसके तहत इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देय है। साथ ही उनके द्वारा क्रय अथवा लीज पर ली अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है।
सीएम ने पूर्व में भी की थी निःशुल्क भूमि आवंटन की पहल
गहलोत ने सीएम के रूप में अपने पहले कार्यकाल में भी नशामुक्ति केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, प्याऊ, शौचालयों आदि के निर्माण व रखरखाव, मूकबधिर तथा दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, पेंशनर्स के लिए विश्रामगृह, रैनबसेेरे, प्रेस क्लब, पुस्तकालय एवं वाचनालय के निर्माण के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को एक हजार वर्गगज तक निशुल्क भूमि आवंटन की पहल की थी।