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अदालत ने ससुर, दामाद को किया दोषमुक्त

रुद्रपुर। ढाई साल पहले ट्रांजिट कैंप में किराएदार से मारपीट के मामले में अदालत ने मकान मालिक और दामाद को दोषमुक्त किया है। ट्रांजिट कैंप निवासी अमर सिंह ने 12 जून 2021 को थाने में मकान मालिक नरेश गंगवार निवासी सौरभनगर ट्रांजिट कैंप और उसके दामाद सतपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसने कहा था कि वह नरेश के मकान में किराए पर रहकर ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। 30 मई 2021 की रात नरेश और सतपाल गालियां देते हुए उसके कमरे में घुस गए और उसकी पिटाई की। सतपाल ने उसकी नाक औरबाजू पर दांतों से काट दिया। चीखपुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार और अन्य लोगाें ने उसे बचाया। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन रश्मि गोयल के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान नरेश और सतपाल पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इस पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।

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