रवि बडोला हत्याकांड के सातों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज, अवैध संपत्ति को होगी जब्त
देहरादून। रवि बडोला हत्याकांड में आरोपियों की मुश्किले अभी और बढ़ने वाली है। पुलिस ने सातों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही सातों आरोपियों की अवैध संपत्ति को चिन्हिंत कर उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
दरअसल, रायपुर थाना क्षेत्र में डोभाल चौके के पास 16 जून की रात को फायरिंग हुई थी। इस गोलीकांड में रवि बडोला नाम का व्यक्ति मारा गया है। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान, हरिद्वार और देहरादून से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ पहले में हत्या सहित अन्य संगीन धाराओं के कई अभियोग पंजीकृत थे। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाही करते हुए रायपुर पुलिस ने गैगंस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति का चिन्हिकरण करते हुए संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाही की जायेगी।
रामबीर सिंह निवासी जिला मुजफ्फरनगर के खिलाफ मुजफ्फरनगर और देहरादून में हत्या और गैंगस्टर सहित अन्य धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज है। वहीं, आरोपी देवेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ सोनू भारद्वाज के खिलाफ देहरादून में चार मुकदमे दर्ज है।
इसके अलावा आरोपी हरीश कुमार शर्मा उर्फ मोनू भारद्वाज के खिलाफ देहरादून में दो मुकदमे दर्ज है। आरोपी अंकुश के खिलाफ देहरादून में दो मुकदमे दर्ज है। आरोपी सागर यादव उर्फ शम्भू यादव और योगेश के खिलाफ के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार में तीन मुकदमे दर्ज है।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गोलीकांड में शामिल सात आरोपी रामबीर सिंह, देवेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ सोनू भारद्वाज, हरीश कुमार शर्मा उर्फ मोनू भारद्वाज, अंकुश, सागर यादव उर्फ शम्भू यादव, मनीष कुमार और योगेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।