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IAS पत्नी के IAS पति पर गंभीर आरोप, कहा कैडर के लिए की शादी, पिस्तौल दिखाकर धमकाया; जयपुर में केस दर्ज

राजस्थान की नौकरशाही में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी ने अपने आईएएस पति के खिलाफ ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात 2014 बैच की अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के डायरेक्टर आशीष मोदी के खिलाफ जयपुर के एसएमएस अस्पताल थाने में शिकायत दी है।

भारती दीक्षित ने पति पर राजस्थान कैडर हासिल करने के लिए भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर शादी करने, मारपीट, अवैध संबंध रखने और अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 7 नवंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैडर पाने के लिए धोखे से की शादी’

अपनी शिकायत में भारती दीक्षित ने आरोप लगाया है कि आशीष मोदी ने उनसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि उन्हें राजस्थान कैडर मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस समय उनकी शादी हुई, उस वक्त उनके पिता कैंसर से पीड़ित थे। मोदी ने उनकी इस असहाय स्थिति का फायदा उठाया और कैडर संबंधी झूठी जानकारी देकर शादी के लिए दबाव बनाया। दीक्षित के अनुसार, शादी के बाद ही उन्हें सच्चाई का पता चला, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप

शिकायत के मुताबिक, शादी के बाद आशीष मोदी का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर घर से गायब रहते थे और लौटने पर मारपीट करते थे। भारती दीक्षित ने बताया कि 2018 में IVF के जरिए बेटी के जन्म के बाद उनके पति का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने कई बार गला दबाकर उनकी हत्या करने की भी कोशिश की। डर के कारण वह छह महीने तक दिल्ली में अपने माता-पिता के साथ रहीं।

दीक्षित ने जैसलमेर और भीलवाड़ा में पति की पोस्टिंग के दौरान उनके व्यभिचार और अन्य महिलाओं से संबंधों की खबरें स्थानीय मीडिया में आने का भी जिक्र किया है।

पिस्तौल दिखाकर अपहरण का सनसनीखेज आरोप

शिकायत में सबसे गंभीर आरोप 14 और 15 अक्टूबर की घटनाओं से जुड़ा है। भारती दीक्षित के अनुसार, 14 अक्टूबर की रात को पति ने उन्हें तलाक देने की धमकी दी। अगले दिन 15 अक्टूबर की सुबह, वह बेटी को स्कूल छोड़ने के बहाने उन्हें सरकारी गाड़ी में बैठाकर किसी दूसरे रास्ते पर ले गए।

“आरोप है कि उन्हें कार से उतारकर पिस्तौल के दम पर करीब डेढ़ घंटे तक घुमाया गया, मोबाइल छीन लिया गया और धमकियां देकर एक तीन मंजिला मकान में बंद कर दिया गया।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कमरे में स्पाई कैमरा लगाकर और उनके फोन को किसी अन्य डिवाइस से जोड़कर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

एसएमएस हॉस्पिटल थाना पुलिस ने भारती दीक्षित की शिकायत पर आशीष मोदी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 (जबरन शादी), 308(2), 127(2), 140(3), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66, 66C, 66D के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच एसीपी श्रीमनलाल मीणा को सौंपी गई है। आशीष मोदी 2014 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में बिहार में चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं।

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