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अनियमित निर्माण है तो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ

हल्द्वानी। नगर निगम की सीमा और इसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यदि आपने मकान के स्वीकृत नक्शे से थोड़ा बहुत कहीं अधिक या नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य कराया है तो आप उसे शमन करा सकते हैं। इसके लिए शासन ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) शुरू की है। शासन की यह योजना 30 सितंबर तक चलेगी। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी बाजपेयी ने बताया कि ओटीएस के तहत शहर में 31 दिसंबर 2023 से पहले कराए गए अनियमित निर्माण कार्यों को वर्ष 2017 के सर्किल रेट के आधार पर न्यूनतम दरों पर कंपाउंडिंग कराया जा सकेगा। 31 दिसंबर 2023 के बाद हुए अनियमित निर्माण कार्यों को यदि कोई कंपाउंड कराना चाहे तो उसे वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर शुल्क जमा कराना होगा। पूर्व में हुए निर्माण कार्यों को कंपाउंड कराने के लिए प्राधिकरण को आवेदनपत्र मिल रहे हैं।

 

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