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कालातीत अग्निशमन यंत्र पाए जाने पर रेटलिस्ट न लगाने पर 10 हजार जुर्माना

बागेश्वर/कांडा। पुलिस, प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त निरीक्षण में कांडा क्षेत्र के एक होटल में चार साल पहले एक्सपायर (कालातीत) अग्निशमन यंत्र लगा पाया गया। होटल में रेटलिस्ट भी चस्पा नहीं थी। होटल पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बुधवार को कांडा की एसडीएम मोनिका, सीओ अशोक सिंह परिहार, जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या के नेतृत्व में कांडा, विजयपुर और धरमघर क्षेत्र के होम स्टे, होटलों का निरीक्षण किया। बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान चैस्ट-नेस्ट होटल में उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय की धारा-15 के अंतर्गत नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन पाया गया।
होटल में चार साल पहले कालातीत हुआ अग्निशमन यंत्र लगा था। रेटलिस्ट भी नहीं लगी थी। नियमों के उल्लंघन पर होटल पर उक्त जुर्माना लगाया गया। संयुक्त टीम ने क्षेत्र के पांच होम स्टे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होमस्टे संचालकों को निर्धारित नियमावली का पालन करने के साथ ही अग्नि शमन यंत्रों को अपडेट रखने और पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने, पारंपरिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

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