सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिवार को 12.65 लाख रुपये देने के आदेश
सितारगंज। खटीमा अपर जिला जज मंजु मुंडे ने सड़क दुर्घटना में मृत बाइक सवार के परिवार को 12.65 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अपर जिला जज ने बीमा कंपनी को निर्धारित प्रतिकर राशि मय ब्याज के निर्णय की तिथि से 30 दिनों की अवधि में परिवार को अदा करने के लिए कहा है। याचीगण के अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने बताया कि बीते 25 नवंबर 2021 को सपन भक्त अपनी बाइक से झनकट स्थित अपने क्लीनिक से नानकमत्ता आ रहे थे। प्रतापपुर चौकी के पास सितारगंज की ओर से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। इससे सपन की मौके पर ही मौत हो गई। उसके चाचा दयाल भक्त ने सात दिसंबर 2021 को नानकमत्ता थाने में आईपीसी की धारा 279 व 304ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।