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पनीर का सैंपल फेल, विक्रेता पर 15 हजार का जुर्माना

उत्तरकाशी। अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह की अदालत ने खुले पनीर का सैंपल फेल होने पर एक विक्रेता पर 15 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के अंदर जमा नहीं करने पर आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य सुरक्षा व अभिहित अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि बीते वर्ष तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने जोशियाड़ा स्थित नदीम अहमद की दुकान से पनीर का सैंपल भरकर जांच के लिए भेजा था जो जांच में गुणवत्ता पर खरा नहीं मिला। बुधवार से मामले में सुनवाई करते हुए एडीएम तीर्थपाल सिंह ने संबंधित विक्रेता पर 15 हजार का जुर्माना लगाया।

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