Wed. Apr 30th, 2025

उत्तराखंड के मूल निवासियों को नहीं होगी स्थाई निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता, CM धामी ने दे दिए खास निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के मूल निवासियों व सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों को इसका कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में इस समय कई विभागों में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बाध्य किया जा रहा है, जबकि पूर्व में भी यह स्पष्ट किया गया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस विषय को लेकर कुछ संगठन 24 दिसंबर को मूल निवास स्वाभिमान रैली आयोजित कर रहे हैं।

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