ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए खबर, कॉमन कैडर में बने रहने या छोड़ने का मिलेगा विकल्प, 1 से 15 जुलाई के बीच कर सकते हैं चयन
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों को कॉमन कैडर (Common Cadre) में रहने या उससे बाहर निकलने का एकमुश्त विकल्प देने का फैसला किया है। योग्य कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक अपनी प्राथमिकता चुन सकते हैं। 25 जून 2026 को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक पत्र जारी कर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, यह विकल्प मुख्य रूप से विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत नियुक्त किए गए सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों और 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों पर लागू होगा। योग्य कर्मचारी आधिकारिक पोर्टल (https://recruitment.groupd.csharyana.gov.in/) पर जाकर 1 से 15 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और ओटीपी (OTP) आधारित होगी। ध्यान रहे कर्मचारी केवल अपने एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए ही लॉगिन कर पाएंगे।
विकल्प चुनने पर क्या असर होगा?
- जो कर्मचारी कॉमन कैडर में ही रहने का फैसला करेंगे, वे समय-समय पर संशोधित ‘हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018’ के नियमों के तहत ही काम करते रहेंगे।
- जो कर्मचारी इस कैडर से बाहर निकलने का विकल्प चुनेंगे, वे सीधे तौर पर अपने-अपने आवंटित विभागों के विशिष्ट सेवा नियमों के अधीन आ जाएंगे।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा (15 जुलाई 2026) के भीतर अपना विकल्प ऑनलाइन दर्ज नहीं करता है, तो विभाग द्वारा यह मान लिया जाएगा कि वह कॉमन कैडर में बने रहने के लिए सहमत है।
