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30 जून तक एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवानी होगी

अजीतगढ़ आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आदेशानुसार एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत बगैर एचएसआरपी (नंबर प्लेट) लगाए गए वाहनो पर एचएसआरपी लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर पी.एल.बामनिया ने बताया है एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत हुए जिन वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनको 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवानी होगी। बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत प्रथम अपराध पर 5 हजार रुपए एवं पुनरावर्ती अपराध पर 10 हजार रुपए के दंड से दंडित किया जा सकेगा।

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