पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देवेन्द्रनगर थाना पुलिस ने जुआ फड़ पर छापामार कार्यवाही करते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष देवेन्द्रनगर के पति ललित गुप्ता, भाजयुमो नेता कृष्णा पाठक एवं सरकारी कर्मचारी समेत अन्य व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस ने जुआरियों व जुआ फड़ से 11640 रुपये और ताश के 52 पत्ते जब्त कर पब्लिक गेम्बलिंग (मध्य प्रदेश) एक्ट 1976 की धारा 13A के तहत प्रकरण कायम किया है। जुआ खेलते हुए भाजपा नेताओं के पकड़े जाने की खबर आने के बाद से सत्ताधारी दल को शर्मिंदगी का झेलनी पड़ रही है। उधर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने पकड़े गए नेताओं के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जमकर हमला बोला है। युवा कांग्रेस ने जुआ फड़ से गिरफ्तार नेताओं को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा (विष्णु दत्त शर्मा) का करीबी बताया साथ ही आरोप लगाया कि इन्हीं के संरक्षण में जुआ फड़ संचालित हो रहा था। इस घटनाक्रम को लेकर जिले में भाजपा संगठन के अंदर जबरदस्त हड़कंप मचा है। सत्ताधारी दल के कुछ नेता पुलिस की कार्यवाही से खासे नाराज़ बताए जा रहे हैं।
देवेंद्रनगर थाना प्रभारी एवं निरीक्षक रामहर्ष सोनकर द्वारा मुखबिर की सूचना पर शनिवार 25 जनवरी की शाम हमराही पुलिस बल के साथ क़स्बा में सलेहा रोड किनारे स्थित आशीष चाय वाले की दुकान के बगल में स्थित कमरे पर छापामार कार्यवाही की गई। कमरे के अंदर जमे जुआ फड़ पर दबिश देकर पुलिस ने 14 जुआरियों को ताश के पत्तों पर रुपयों से हार-जीत का दांव लगाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जुआ फड़ एवं आरोपियों के कब्जे से 11640 रुपये और ताश के 52 पत्ते जब्त किए है। पकड़े गए जुआरियों नगर परिषद अध्यक्ष देवेन्द्रनगर शिवांगी गुप्ता के पति एवं बीजेपी नेता ललित गुप्ता , कृष्णा पाठक पिता सज्जन पाठक 27 वर्ष, फतेह खान पिता होशियार खान 23 वर्ष, ऋषि सोनकर पिता छोटेलाल सोनकर 22 वर्ष, पुष्पेन्द्र जैन पिता स्व. महेन्द्र कुमार जैन 46 वर्ष, शहजान पिता शहजादे खान 21 वर्ष, राजेश जैन पिता छल्लू लाल जैन 38 वर्ष, आशू उर्फ अंकित शुक्ला पिता रामखिलावन शुक्ला 29 वर्ष, शिवजी मिश्रा पिता रमेश मिश्रा 29 वर्ष, नीलेश शुक्ला पिता रामायण शुक्ला 32 वर्ष, सोम शुक्ला पिता संतोष कुमार शुक्ला 29 वर्ष, आराध्य जैन पिता धन्य कुमार जैन 22 वर्ष, अरविन्द विश्वकर्मा पिता स्व. राजू विश्वकर्मा 23 वर्ष एवं विकाश गौतम पिता अभिमन्यु गौतम 32 वर्ष सभी निवासी देवेन्द्रनगर शामिल हैं।
जुआ फड़ एवं जुआरियों के कब्जे से मिली राशि और ताश के पत्तों को पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष जब्त कर धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया। आरोपीगणों का कृत्य सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय होने पर पुलिस ने धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस देकर नियत दिनांक को न्यायालय पन्ना में उपस्थित रहने हेतु पाबंद कर सभी को रिहा कर दिया।