188.35 करोड़ के घोटाले में कारोबारी उमेश शहारा के ठिकानों पर सीबीआइ के छापे
इंदौर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शहर के बड़े कारोबारी उमेश शहारा सहित उसके सहयोगियों पर 188.35 करोड़ के घोटाले के केस दर्ज किया है। सीबीआइ की एक टीम ने बुधवार को शहरा के मुंबई, इंदौर, बैंगलुरु सहित छह ठिकानों पर छापे भी मारे। एजेंसी ने सभी जगहों पर फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज जब्त किए और कुछ लोगों से पूछताछ भी की। सीबीआइ एसपी एमवी श्रुति के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम राजेश डी.शर्मा ने 29 मई दो 2021 को मैसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड और उसके कर्ताधर्ता उमेश शहारा (ओल्ड पलासिया एबी रोड़ इंदौर) साकेत बड़ौदिया (मालीपुरा मैनरोड़ इंदौर) आशुतोष मिश्रा स्कीम-114 एवं अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़ा की शिकायत दर्ज करवाई थी। बैंक अफसरों ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान डायवर्सन, सट्टा,लेनदेन,कंसोर्टियम बैंक खातों में बिक्री की रुटिंग ने करने और सात सिस्टर कंपनियों के साथ लेनदेन में गड़बड़ी कर उधार देने वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक,जम्मू एंड कश्मीर बैंक,देना बैंक,ऑरियंट बैंक ऑफ कॉमर्स सहित अन्य के साथ गबन किया। एसपी के मुताबिक सीबीआइ ने मामले की जांच की और 14 जून को के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। इन धाराओं में केस दर्ज,बैंक अफसर भी शामिल सीबीआइ अफसरों के मुताबिक आरोपितों पर धारा 420,120बी,13(2) आरडब्ल्यू,13(1) डी के तहतस केस दर्ज किया है। आरोप है कि घोटाले में अफसर भी शामिल है। मामले की निरीक्षक नजीम खान को मामले की जांच सौंपी है। खान की निगरानी में छह टीमें बना कर आरोपितों के ठिकानों पर छापे मारे गए थे।