कनेक्शन काटने पर बिजली विभाग पर 25 हजार का हर्जना:नोटिस दिए बगैर काट दिया था बिजली का कनेक्शन, उपभोक्ता विभाग ने कहा- पन्द्रह दिन का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में जोधपुर डिस्कॉम पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने जोधपुर के पूंजला क्षेत्र में नोटिस दिए बगैर बिजली का कनेक्शन काटने के मामले में डिस्कॉम को हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। इस दौरान कहा कि डिस्कॉम की ओर से बिल राशि बकाया होने के आधार पर विद्युत कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
पूंजला क्षेत्र की चैनपुरा बावड़ी निवासी सरस्वती देवी ने आयोग में जोधपुर डिस्कॉम के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि सहायक अभियंता, लालसागर मंडोर कार्यालय द्वारा उसके घरेलू कनेक्शन के बिलों में मनमानी रीडिंग दर्ज कर उसे अत्यधिक राशि के बिल भिजवाएं जाते रहे हैं। शिकायत कि जाने पर हर बाल बिल में संशोधन कर राशि को कम किया जाता रहा। सरस्वती ने कहा कि मार्च, 2014 में एक साथ 24 हजार रुपए का बिल भिजवा दिया गया। इसके बाद नोटिस दिए बगैर ही 30 मार्च 2014 को उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। जबकि उस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी।
डिस्कॉम ने कहा विद्युत बिल को ही नोटिस माना जाएगा
डिस्कॉम की तरफ से कहा गया कि बकाया राशि बिल में बार-बार जोड़े जाने के बावजूद परिवादी के राशि का भुगतान नहीं किया। इसलिए कनेक्शन काटा गया है। बकाया जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को अलग से नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। विद्युत बिल में दी गई सूचना को ही नोटिस माना जाएगा।
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में कहा कि जोधपुर डिस्कॉम नियम व शर्तों के अनुसार बकाया राशि के लिए कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ता को पन्द्रह दिन का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जबकि इस मामले में बिल के भुगतान की अन्तिम तिथि के पश्चात पन्द्रह दिन बीतने से पहले ही परिवादिनी का कनेक्शन काट दिया गया है।
आयोग ने परिवादिनी को लगातार गलत बिल भिजवाने व बगैर नोटिस कनेक्शन काटने की कार्यवाही को डिस्कॉम की सेवाओं में कमी व दोषयुक्त करार दिया। आयोग ने परिवादिनी को शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित पच्चीस हजार रुपए हर्जाना अदा करने का जोधपुर डिस्कॉम को आदेश दिया है। साथ ही परिवाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपए भी देने का आदेश दिया।