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एक ही व्यक्ति को मिल सकती हैं 2 फैमिली पेंशन

दिल्ली । केन्द्र सरकार परिवार के किसी एक सदस्य को दो पारिवारिक पेंशन का लाभ उठाने की छूट देती है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, यह सुविधा सैन्य और सिविल दोनों सेवाओं पर लागू है। डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा है कि सैन्य सेवा के साथ-साथ सिविल सेवा के लिए मृतक पेंशनभोगियों के संबंध में परिवार का कोई सदस्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है। दरअसल डीओपीपीडब्ल्यू से एक सवाल पूछा गया था कि क्या परिवार का कोई सदस्य सैन्य सेवा के साथ-साथ सिविल सेवा के लिए मृतक पेंशनभोगी के संबंध में दो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकता है? इसके जवाब में डीओपीपीडब्ल्यू ने ट्वीट किया “हां, सैन्य सेवा के साथ-साथ सिविल सेवा के लिए मृतक पेंशनभोगियों के संबंध में परिवार का एक सदस्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता है।”

एक साथ दो सरकारी पेंशन ले सकता है बच्चा

डीओपीपीडब्ल्यू ने एक बच्चे को परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा के बारे में बताया है, जो दो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है यानी माता-पिता दोनों के संबंध में, जो सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी सेवक के बच्चे को दी जाने वाली दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा कई आधार पर तय होती है, जिनके बारे में नीचे बताया गया है।

डीओपीपीडब्ल्यू के अनुसार, यदि जीवित बच्चा या बच्चे अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर दो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, तो दोनों पारिवारिक पेंशन की राशि 1,25,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।यदि पारिवारिक पेंशन में से एक बढ़ी हुई दर पर देय है और दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर देय है, तो इसके बदले में परिवार पेंशन देय हो जाती है, दोनों परिवार पेंशन की राशि 1,25,000 रुपये तक सीमित होनी चाहिए।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर नीति तैयार करने वाला नोडल विभाग है। इसने बुजुर्ग पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से “पारिवारिक पेंशन से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियम” पर एक श्रृंखला शुरू की है।

 

 

 

 

 

 

 

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