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SC में हाईकोर्ट का फैसला खारिज कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा विजयपुर विधायक बने रहेंगे

मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलीलें पेश कीं, जिसके बाद अदालत ने मल्होत्रा को राहत दी। विजयपुर विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रामनिवास रावत को विधायक घोषित करने का आदेश दिया था। इस डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने बताया कि अब इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 23 जुलाई को होगी। हालांकि, अदालत ने मुकेश मल्होत्रा को विधायक के रूप में जारी रखने की अनुमति तो दी है, लेकिन अंतिम फैसला आने तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी…
वोटिंग राइट नहीं: मुकेश मल्होत्रा फिलहाल राज्यसभा के लिए किसी भी प्रक्रिया में मतदान नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अब मुकेश जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे।
वेतन पर रोक: जब तक कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता, तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे।

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