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बहू से परेशान हो गई थी सास, जज को सुनाई आपबीती… कोर्ट ने दिया ये आदेश

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक वृद्ध महिला ने कोर्ट में बहू के खिलाफ शिकायत दी. बताया कि बहू उनके साथ घरेलू हिंसा करती है. जज ने फिर बहू बॉन्ड भरकर देने को कहा, जिसमें लिखा गया हो कि वो अपनी सास को परेशान नहीं करेगी. साथ ही ये आदेश भी दिया कि जब तब वो बॉन्ड भरकर नहीं देती, तब तक वो सास से किसी तरह का संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेगी.

जिला अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) द्वारा घरेलू हिंसा को लेकर सास की तरफ से बहू के खिलाफ प्रस्तुत शिकायत स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया गया. दरअसल सास ने अपनी बहू पर 6 अगस्त की शाम उसके घर में जबरन घुसकर हाथापाई और गाली-गलौज करने तथा मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद सास ने अपने वकील के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपनी शिकायत कोर्ट में प्रस्तुत की.

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 13 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा कि केस के दस्तावेजों पर गौर करने से पहली नजर में लग रहा है कि शिकायतकर्ता महिला की बहू ने उसके घर में घुसकर उसके साथ घरेलू हिंसा की है. JMFC अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित किया.

आदेश में महिला की बहू से कहा गया है कि वह इस आशय का बॉन्ड भरकर पेश करे कि वह अपनी सास के साथ घरेलू हिंसा नहीं करेगी. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला खजराना क्षेत्र में रहती है. उसके फोटोग्राफर बेटे ने महू में रहने वाली एक युवती से साल 2020 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद बेटा ससुराल में रहने लगा, जिसकी वजह से नाराज होकर महिला ने बेटे और बहू से सभी संबंध तोड़ लिए और उन्हें संपत्ति से भी बेदखल कर दिया. हालांकि, कुछ समय बाद बेटे-बहू के बीच भी विवाद हो गया और बेटा उससे अलग रहने लगा और दोनों के बीच फिलहाल तलाक का केस भी चल रहा है

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