Tue. Jun 16th, 2026

सुलह के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों पर चर्चा

पिथौरागढ़। आगामी 11 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय में प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुलह- समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों पर चर्चा की गई।

राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सहदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रारंभिक बैठक में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रमिक क्षतिपूर्ति, वैवाहिक, दीवानी सहित सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले मामलों के संबंध में इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अधिकारियों, पक्षकारों और अधिवक्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया।
बैठक में कहा गया कि जो व्यक्ति अपने मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं वे राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर, सीनियर सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विभा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी, सीनियर सिविल जज बीनू गुलयानी, सिविल जज पूनम टोडी आदि मौजूद रहे।

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