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वाणिज्यिक कर विभाग में थोकबंद पदोन्नति, आबकारी उप निरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी बनाया, पदस्थापना आदेश जारी

मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी उप निरीक्षकों को पदोन्नत किया है, विभाग ने दो अलग अलग पदोन्नति/ट्रांसफर आदेश निकाले हैं जिसमें से एक सूची में 73 अधिकारियों के नाम है जबकि दूसरी सूची में 69 अधिकारियों के नाम हैं, आदेश में सभी अधिकारियों को निम्न पद से उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के भी निर्देश हैं।

राज्य शासन ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अनुशंसा के बाद आबकारी उपनिरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मेट्रिक्स लेवल-10 (42700-135100) में अस्थायी रूप से पदोन्नत किया है और उनके ट्रांसफर कर उन्हें नई जगह पदस्थ किया है।

पदोन्नति न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अधीन 

राज्य शासन ने कहा कि ये सभी पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 एवं SLP (C) No. 6295/2023 के आदेश के अधीन रहते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय एव उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगी।

आदेश में वेतन निर्धारण के लिए निर्देश 

वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश में कहा कि जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें छोडकर शेष शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

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